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मांग: जिला परिषद सदस्य नीतिका कुमारी की सदस्यता को रद्द करे पंचायती राज विभाग

  • जिला प्रभारी
  • पूर्व विधायक रणवीर यादव और जिला परिषद अध्यक्ष कृष्णा कुमारी यादव ने अपर मुख्य सचिव और डीएम को लिखा पत्र

  • पंचायती राज अधिनियम 2006 की कंडिका 70 के (5) के आलोक में होगी सदस्यता समाप्त 

समाचार विचार/पटना/खगड़िया: मांग: जिला परिषद सदस्य नीतिका कुमारी की सदस्यता को रद्द करे पंचायती राज विभाग जिला परिषद खगड़िया की अध्यक्ष कृष्णा कुमारी यादव और पूर्व विधायक रणवीर यादव ने पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव और खगड़िया के जिलाधिकारी को आवेदन प्रेषित कर जिला परिषद प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 08, मानसी की सदस्य नीतिका कुमारी के विरुद्ध बिहार पंचायती राज अधिनियम के तहत सदस्यता समाप्त करने के की मांग की है।
पंचायती राज अधिनियम 2006 की कंडिका 70 के (5) के आलोक में होगी सदस्यता समाप्त 
उपर्युक्त विषय के संदर्भ में जिला परिषद अध्यक्ष कृष्णा कुमारी ने खगड़िया के जिलाधिकारी और पूर्व विधायक रणवीर यादव ने पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव को दिए आवेदन में बताया है कि नीतिका कुमारी सदस्य जिला परिषद खगड़िया प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 08 मानसी से निर्वाचित है। जिनके द्वारा जानबूझकर जिला परिषद की सामान्य बैठक दिनांक 30/06/2022, 21/10/2022,07/01/2023 एंव 25/02/2023 में लगातार बैठक से अनुपस्थित और गायब रहने की सूचना और कारण जिला परिषद को नहीं दी गई है। जबकि अधिनियम में स्पष्ट उल्लेख है कि जानबूझकर अनुपस्थित और अपने कर्तव्यों एवं कृत्यों के करने से इंकार और जानबूझकर उपेक्षा करता है, तो बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के कंडिका 70 के (5) के आलोक में सदस्यता समाप्त हो जाएगी। इसी आलोक में सदस्य नीतिका कुमारी जिला परिषद् खगड़िया प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र सं0-08 मानसी, पति-दीपक कुमार यादव उर्फ दीपक कुमार, ग्राम-सैदपुर, थाना+पोस्ट-मानसी, जिला-खगड़िया का सदस्यता समाप्त करने की कार्रवाई की जाए। आवेदन में खगड़िया जिला परिषद के सामान्य बैठकों के उपस्थिति पंजी की छाया प्रति भी संलग्न की गई है।

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