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न्यायालय से है उम्मीद: रद्द अनुज्ञप्ति के पुनर्जीवित होने की आशंका से सहमे हैं ग्रामीण

🎯 ग्रामीणों ने आर्थिक अपराध ब्यूरो से की है रामप्रसाद राम के संपत्ति की जांच की मांग
🎯गरीब और असहाय लाभुकों को न्यायालय के फैसले पर टिकी है आस
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समाचार विचार/पटना/खगड़िया: जिले के धुसमूरी विशनपुर पंचायत के गांव बभनगामा से चोरी और ऊपर से सीनाजोरी करने का मामला प्रकाश में आया है। भ्रष्टाचार के तंत्र में धन बल के दम पर उक्त पंचायत के अनुज्ञप्ति रद्द जनवितरण प्रणाली के ग्रामीण डीलर रामप्रसाद राम के द्वारा शिकायतकर्ता ग्रामीणों का खुलेआम भयादोहन किया जा रहा है, जिससे स्थानीय लाभुक उसके रद्द अनुज्ञप्ति के पुनर्जीवित होने की आशंका से सहमे हुए हैं और अनलोगों ने आर्थिक अपराध ब्यूरो से उक्त डीलर के संपत्ति की गहन जांच की मांग की है। सामाजिक कार्यकर्ता भीखन तांती ने बताया कि भले ही घोटालेबाज और भ्रष्ट डीलर के विरुद्ध आरोप सिद्ध होने के बाद उसकी अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गई हो, लेकिन उसका मनोबल रद्द नहीं हुआ है तभी तो उक्त डीलर के द्वारा शिकायतकर्ताओं को सरेआम धमकी दिया जा रहा है कि वह न्यायालय से अपने अनुज्ञप्ति को पुनर्जीवित करने का फैसला लेकर आ रहा है। उक्त अनुज्ञप्ति रद्द ग्रामीण के द्वारा दी जा रही धमकी से शिकायतकर्ता ग्रामीण सशंकित हैं लेकिन उन्हें माननीय न्यायालय पर पूरा भरोसा है। विदित हो कि इस मामले में लोकायुक्त का फैसला अभी तक लंबित है, फिर भी ग्रामीण भ्रष्ट तंत्र और धनबल के प्रभाव से संभावित निर्णय के प्रति सशंकित हैं।
ग्रामीणों ने उक्त डीलर के खिलाफ की थी जांचोपरांत कार्रवाई की मांग
जिला आपूर्ति पदाधिकारी, खगड़ियां के ज्ञापांक 162/जि०जा०, दिनांक 05.03.2022 के द्वारा परिवादी लक्ष्मी नारायण साह के द्वारा अपर सचिव, लोकायुक्त कार्यालय, बिहार पटना में दाखिल परिवाद सं०-01/ लोका (आपूर्ति) 09/2020 में दर्ज ग्रामीण (डीलर) सरकार गल्ले का विक्रेता राम प्रसाद राम अनुज्ञप्ति सं०- 40K/2007 को सरकारी धन को भारी मात्रा में गबन करने की प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी खगड़िया से कराई गई तथा जाँच प्रतिवेदन एसडीओ के माध्यम से उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। परिवादी के परिवाद पत्र में निम्नवतू आरोपों का उल्लेख किया गया था। उक्त दुकानदार के द्वारा गरीब लाभुकों को प्रति कार्डधारियों को दो किलो अनाज काटकर देने के साथ-साथ दर भी अधिक रूपये लिया जा रहा था। ग्राम के वार्ड सं0-04,05,06 के गरीबों का कार्ड अपने पास रखकर सभी गरीबों के नाम का गल्ला उठाकर अपने हक में उठाता रहा था तथा कालाबाजारी करता रहा था। फर्जी राशन कार्ड जो गाँव के कोई भी लोग नहीं हैं उनके नामों का सभी गल्ले का उठाव करता आ रहा था। इस प्रकार डीलर के द्वारा करोड़ों रूपये का गबन किया गया है। इतना ही नहीं डीलर उपभोक्ता को राशन देने के एक दिन पहले अंगूठे का निशान पॉश मशीन पर ले लेता था और एक दो दिन बाद राशन दिया जाता था। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी खगड़िया के पत्रांक 103/प्र०आ०, दिनांक 07.04.2022 के द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत उपर्युक्त वर्णित आरोपों की पुष्टि हुई थी। वर्णित आरोपों के आलोक में राम प्रसाद राम, अनुज्ञप्ति सं०- 40K/2007 ग्राम+पो)- बभनगामा, थाना-गंगौर, पंचायत-धुसमुरी विशनपुर् प्रखंड+जिला-खगड़िया से इस कार्यालय के ज्ञापांक 56/अनु०आपूर्ति, दिनांक 11.04.2022 से स्पष्टीकरण की माँग की गई। जन वितरण प्रणाली विक्रेता से उक्त के आलोक में स्पष्टीकरण दिनांक 20.04.2022 को प्राप्त हुआ,  जिसकी समीक्षोपरांत अनियमितताओं के सापेक्ष सक्षम साक्ष्य संलग्न नहीं रहने के कारण असंतोषप्रद पाया गया तथा एसडीओ कार्यालय के ज्ञापांक 99/अनु०आपूर्ति दिनांक 09.06.2022 से पुनः द्वितीय स्पष्टीकरण की माँग की गई।
गंभीर आरोपों की पुष्टि के बाद एसडीओ ने डीलर की अनुज्ञप्ति को कर दिया था रद्द
उक्त के आलोक में प्राप्त स्पष्टीकरण भी असंतोषप्रद पाया गया तथा विक्रेता की लापरवाही के कारण अनियमितता परिलक्षित हुई है, जिससे प्रतीत हुआ कि विक्रेता द्वारा संचित लाभुकों का खाद्यान्त की कालाबाजारी के उद्देश्य से गबन किया जा रहा था। एसडीओ ने अपने आदेश में कहा था कि इस प्रकार संबंधित जन वितरण प्रणाली विक्रेता की कार्यशैली संदिग्ध प्रतीत होती है एवं उनके द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 एवं बिहार सार्वजनिक वित्तरण प्रणाल (नियंत्रण) आदेश 2016 के कंडिका (14) के उपधाराओं vili, एवं ix का उल्लंघन किया गया है। इस सन्दर्भ में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, खगड़िया के पत्रांक 373/जि०आ०, दिनांक 06.06.2022 व निदेशानुसार पुनः परिवाद पत्र की जाँच इस कार्यालय के पत्रांक 111/अनु०आपूर्ति, दिनांक 24.06.202 से सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, खगड़िया से कराई। जाँचोपरांत सहायक जिला आपूरि पदाधिकारी, खगड़िया के पत्रांक 66/दिनांक 28.06.2022 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से भी उपर्युक वर्णित आरोपों के प्रमाणिकता की पुष्टि हुई है। फलस्वरूप तत्काल प्रभाव से उसके अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया था।
स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी की है भ्रष्टाचारी डीलर के संपत्ति की जांच की मांग
विशनपुर पंचायत के वर्तमान सरपंच मनीष कुमार यादव, पंचायत समिति प्रतिनिधि जटाशंकर तांती, वार्ड संख्या 5 के वार्ड सदस्य संदीप कुमार, सुनील कुमार तांती, कपिलदेव तांती, पार्वती देवी, बीरबल साह सहित अन्य जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने बताया कि अनुज्ञप्ति रद्द डीलर रामप्रसाद राम ने जनता के वाजिब हक को छीनकर करोड़ों की संपत्ति अर्जित की है। अगर आर्थिक अपराध ब्यूरो इसकी गहन और निष्पक्ष जांच करेगी तो इसके भ्रष्ट आचरण का स्वतः खुलासा हो जाएगा।

 

 

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