➡️एसपी को धोखे में रखकर इंस्पेक्टर में प्रोन्नति पाए राकेश गुप्ता पर होगी विभागीय कार्रवाई
➡️साहेबपुरकमाल थानाध्यक्ष ने कोर्ट के आदेश को ही दे डाली थी चुनौती
समाचार विचार/बेगूसराय/खगड़िया: आम आदमी को नियम कानूनों का हवाला देकर मानसिक और आर्थिक शोषण करने के लिए बदनाम बिहार पुलिस के एक अधिकारी की कारगुजारियों का खुलासा होते ही महकमे में हड़कंप मच गया है। एसपी को धोखे में रखकर इंस्पेक्टर में प्रोन्नति पाए राकेश गुप्ता मामले में सरकार के गृह विभाग द्वारा कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। जांच के नाम पर मामले को लटकाए रखने और कोर्ट के आदेश के उल्लंघन मामले में साहेबपुरकमाल के पूर्व के थानाध्यक्ष समरेंद्र कुमार सहित कई की गर्दन फंस सकती है। इधर, सरकार के गृह विभाग द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस महानिरीक्षक मुख्यालय ने कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। राज्य सरकार के गृह विभाग आरक्षी शाखा में सरकार के अवर सचिव किरण माला पंवरिया द्वारा पत्र संख्या 8/ विविध-10- 37/2024 गृआ० 10161 माध्यम से पुलिस महानिरीक्षक मुख्यालय पटना को आदेश देते हुए कहा गया है कि बेगूसराय जिला अंतर्गत पुलिस अवर निरीक्षक पद पर कार्यरत राकेश कुमार गुप्ता द्वारा प्रोन्नति की प्रक्रिया में तथ्य छिपाकर गलत शपथ पत्र देने को लेकर प्राप्त अभ्यावेदन पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है। बताते चलें कि इंस्पेक्टर राकेश गुप्ता वर्तमान में खगड़िया के नगर थाना में पदस्थापित हैं।
आइए जानते हैं बेगूसराय और खगड़िया के एसपी ने इस मामले में क्या कहा
यह मामला उजागर होने के बाद बेगूसराय एसपी ने कहा था कि विभागीय मामला है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। वहीं खगड़िया एसपी चंदन कुशवाहा ने कहा था कि यह बेगूसराय का मामला है। जांच चल रही है। अब गृह विभाग के द्वारा सख्ती के बाद पुलिस मुख्यालय के कार्रवाई से महकमा में खलबली मच गई है।
तत्कालीन थानाध्यक्ष ने कोर्ट के आदेश को ही दे डाली थी चुनौती
अब इस मामले को विस्तार से जानते हैं। दरअसल बेगूसराय एससी एसटी स्पेशल कोर्ट के द्वारा परिवाद संख्या 46/23 में दिनांक 12 जून 2023 को धारा 156/3 दप्रसं के तहत साहेबपुरकमाल थाना को प्राथमिकी दर्ज करने हेतु आदेश दिया गया था। साहेबपुरकमाल के तत्कालीन थानाध्यक्ष समरेंद्र कुमार ने कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए केस नहीं दर्ज करके 18 सितंबर 2023 को जांच रिपोर्ट कोर्ट में यह कहकर समर्पित कर दिया था कि राकेश गुप्ता पर लगाया गया आरोप निराधार है। 18 सितंबर को ही राकेश गुप्ता के द्वारा बेगूसराय व्यवहार न्यायालय में नोटरी के यहां शपथ संख्या 13728 में शपथ किया गया कि पुलिस निरीक्षक कार्यकारी प्रभार सूची में मेरा क्रम संख्या 251 है और वरीयता क्रमांक 0484 है। राकेश गुप्ता के द्वारा शपथ पत्र में बताया गया कि उनके विरुद्ध किसी भी तरह की विभागीय कार्यवाही संचालित और लंबित नहीं है तथा निगरानी, फौजदारी अथवा अन्य न्यायिक वाद भी लंबित नहीं है। विदित हो कि उस समय राकेश गुप्ता साहेबपुरकमाल थाना में ही पदस्थापित थे। ऐसी स्थिति में यह सवाल उठना तो लाजिमी है कि उनको कोर्ट के आदेश की जानकारी कैसे नहीं थी? अब यही उनके जी का जंजाल बन गया है।
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Author: समाचार विचार
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